महिलाओं अत्याचारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।

महिलाओं अत्याचारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।
जायल- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडता के निर्देशानुसार व अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जायल श्री लक्ष्मण राम बिश्नोई के तत्वावधान में क्षेत्रीय वन कार्यालय, जायल में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक अत्याचारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएलवी माणक चंद ने बताया कि सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते है, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को अवैध करार देता है तथा यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो और जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है यह शिकायत कर सकती है। इसी के साथ कार्यस्थल पर उपस्थित सभी महिलाओं को लागू हुए नये कानूनों, भारतीय न्याय संहिता की जानकारी देकर लागू हुए नये कानूनों की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी व बाल संरक्षण के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मिशन वात्सल्य योजना, बाल-बच्चों के संरक्षण और अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करके उनको जानकारी प्रदान की गई।